लाहौर (एजेंसी). पाकिस्तान (Pakistan) में मुंबई (Mumbai) हमलों (Attack) के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले हाफ़िज़ सईद (Hafiz Saeed) को आतंकवाद के लिए ग़ैरक़ानूनी फ़ंडिंग के दो अलग-अलग मामलों में साढ़े 5 साल जेल की अलग-अलग सज़ा सुनाई गई है. ये दोनों सज़ाएँ एक साथ चलेंगी.
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लाहौर स्थित आतंकवाद-विरोधी अदालत ने लाहौर और गुजरांवाला में दायर दो अलग मामलों में सज़ाएँ सुनाईं.प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफ़िज़ सईद और उनके साथी ज़फ़र इक़बाल पर ‘आतंकवाद के लिए माली मदद’ यानी ग़ैरकानूनी फ़ंडिंग करने का आरोप है.
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हाफ़िज़ मोहम्मद सईद और उनके संगठन के सहयोगियों को दिसंबर 2019 में दोषी ठहराया गया था. सईद और उनके सहयोगियों ने आरोप से इनकार करते हुए दावा किया कि उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उनके ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय (International) दबाव की वजह से कार्रवाई की जा रही है.
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