लश्कर सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया

नई दिल्ली (एजेंसी). पाकिस्तान (Pakistan) की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने बुधवार को मुंबई आतंकी हमले (Mumbai Attack) के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया. पंजाब पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 17 जुलाई को सईद और उसके गुर्गों के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में ‘टेरर फंडिंग’ के आरोप में 23 एफआईआर दर्ज की और जमात-उद-दावा (JuD) प्रमुख को गिरफ्तार किया. वह कोट लखपत जेल में बंद है.

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लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में अल-अनफाल ट्रस्ट, दाऊदुल इरशाद ट्रस्ट और मुज़ बिन जबाल सहित ट्रस्ट/गैर-लाभ संगठनों (एनजीओ) के नाम पर बनाई गई संपत्ति/संपत्तियों के माध्यम से आतंक के वित्तपोषण के लिए धन एकत्र करने के मामले दर्ज किए गए हैं.

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अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में पाकिस्तानी अधिकारियों ने आतंकी फंडिंग के लिए धन जुटाने के लिए लश्कर, JuD और उसकी चैरिटी विंग फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन (FIF) के मामलों की जांच शुरू की है. माना जाता है कि सईद के नेतृत्व वाली JuD को LeT के लिए सबसे आगे का संगठन माना जाता है, जो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे.

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