लंदन (एजेंसी)। लंदन की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को 26 जून तक जेल (न्यायिक हिरासत) में रहने का फैसला सुनाया। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने नीरव मोदी को 26 जून तक जेल की सजा काटने का आदेश दिया और 27 जून को फिर इस मामले में सुनवाई होगी। 27 जून को ही तय हो पाएगा कि नीरव मोदी जेल से बाहर होगा या कारावास की मियाद और बढ़ेगी। 27 जून को मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी।
इससे पहले 8 मई को नीरव मोदी मामले में सुनवाई हुई थी जिसमें ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका चौथी बार खारिज कर दी थी और उसकी न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी थी। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को आदेश दिया था कि वह नीरव मोदी को अगली सुनवाई की तारीख 30 मई तक अपनी हिरासत में रखे।
48 साल का कारोबारी नीरव मोदी हिंदुस्तान में 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वॉन्टेड है। उसे 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ लड़ रहा है। नीरव को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण पश्चिम लंदन स्थित वैंड्सवर्थ जेल से अदालत में पेश किया गया था। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 13,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में जांच कर रही हैं।