मुंबई (एजेंसी). भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को राहत देते हुए निकासी सीमा में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक के ग्राहक अब अपने खाते से पचास हजार रुपये निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा 40 हजार रुपये थी। आरबीआई के इस कदम से बैंक के 78 फीसदी खातेदार अपनी पूरी रकम खाते से निकाल सकेंगे। आरबीआई ने खाताधारकों को एक और सुविधा देते हुए कहा है कि यह रकम पीएमसी बैंक के एटीएम से भी निकाली जा सकती है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आरबीआई से पूछा है कि पीएमसी बैंक खाताधारकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस आरआई छागला की बेंच ने रकम निकासी पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली खाताधारकों की याचिका पर आरबीआई से 19 नवंबर तक हलफनामा देकर अब तक उठाए कदमों का ब्योरा मांगा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आरबीआई पूरे मामले को अच्छी तरह समझती है और ऐसे मामलों की विशेषज्ञ संस्था है। हम इसके अधिकारों में दखल नहीं देना चाहतेद्व लेकिन जानना चाहते हैं कि खाताधारकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ऐसे वित्तीय मामलों में आरबीआई ही फैसला ले सकता है, कोर्ट नहीं।
सहकारी पीएमसी बैंक घोटाले के चलते मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बृहस्पतिवार देर शाम को बैंक के एक और खाताधारक एंड्रयू लोबो की ठाणे के निकट कशेली में मौत हो गई। इसके साथ ही इस घोटाले के चलते मरने वालों का आंकड़ा आठ पर पहुंच गया है।