PMC Bank के बाद RBI ने एक और बैंक पर लगाई पाबंदियां, ग्राहक नहीं निकाल सकते 35000 से अधिक राशि

बेंगलुरु (एजेंसी). PMC (पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक) के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने बेंगलुरु के एक और बैंक पर कैश निकालने पर पाबंदी लगा दी है. जानकारी के मुताबिक RBI ने बेंगलुरु स्थित श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बैन लगाया है. अब इस बैंक के ग्राहक केवल 35000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे.

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श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक के ग्राहकों को अब किसी तरह का कोई लोन भी नहीं मिलेगा. साथ ही बैंक के ग्राहक अपने सेविंग्स अकाउंट्स में से 35000 रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकेंगे. अगले 6 महीने तक इस बैंक में नए निवेश नहीं किए जा सकेंगे. आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने की कोई बात नहीं कही है, केवल बैंक पर वित्तीय प्रतिबंध लगाने की ही बात कही है. आरबीआई ने ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35 के तहत लिया है.

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इसके बाद बीजेपी (BJP) सांसद तेजस्वी सूर्या का ट्वीट आया है. उन्होंने सहकारी बैंक के परेशान जमाकर्ताओं को शांत रहने के लिए अपील की है. तेजस्वी सूर्या ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मैं श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक के जमाकर्ताओं को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं. माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मामले से अवगत कराया गया है और वह व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे की निगरानी कर रही हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगी. उसकी इस चिंता के लिए आभारी हूं.

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