NGT आदेश के विरुद्ध पानी की शुद्धता पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे RO निर्माता, मिली निराशा

नई दिल्ली (एजेंसी). राजधानी दिल्ली में पानी की शुद्धता का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. RO बनाने वाली कंपनियों ने इस साल मई में आए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के एक आदेश को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं बताया गया है. इसलिए इस बैन को हटाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने RO निर्माताओं को 10 दिन के अंदर अपनी बात मंत्रालय के सामने रखने को कहा है.

आज RO कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी के आदेश में कोई कमी नहीं लगती. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि एनजीटी की बनाई कमिटी की रिपोर्ट देखने का RO निर्माताओं को मौका नहीं मिला था. सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि RO निर्माता कंपनियां 10 दिन के अंदर अपनी बात मंत्रालय के सामने रखें. मंत्रालय उनकी बात और दूसरी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाए.

वहीं, इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर कई आरोप लगाए. संजय सिंह ने कहा, “रामविलास पासवान ने RO कंपनियों के साथ दिल्ली को बदनाम करने के लिए डील की है. इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से 1 हफ्ते पहले यह रिपोर्ट लाकर दिल्ली को बदनाम किया जा रहा है. जिसका सीधा फायदा आरो कंपनियों को मिलेगा.”

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