नई दिल्ली(एजेंसी): दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री ‘बेड ब्वॉय बिलियनेयर्स’ की पूर्व स्क्रीनिंग के अनुरोध वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति नवीन चावला ने मामले पर दो घंटे सुनवाई करने के बाद चोकसी को किसी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुये कहा कि निजी अधिकार लागू कराने के लिये रिट याचिका विचार योग्य नहीं है.
अदालत ने कहा कि राहत के लिये उन्हें दीवानी वाद में जाना होगा. साथ ही अदालत ने उन्हें दीवानी वाद में यह मामला उठाने की छूट प्रदान कर दी.
गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपये से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं. चोकसी पिछले साल देश छोड़ कर भाग गया था. इस वेब सीरीज को दो सितम्बर को भारत में रिलीज होना है.
नेटफ्लिक्स पर इसके बारे में यह बताया गया है कि यह एक ऐसा वृत्तचित्र है जो भारत के सर्वाधिक कुख्यात उद्योगपतियों के लालच, फरेब और भ्रष्टाचार को बयां करता है. इसमें भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी के साथ-साथ सुब्रत रॉय और बी राजू रामलिंग राजू के विवादित मामलों पर प्रकाश डाला गया है.
पिछली सुनवाई के दौरान नेटफ्लिक्स इंक और नेटफ्लिक्स इंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया एलएलपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि यह वेब सीरिज नीरव मोदी जैसे कई लोगों पर है और इसमें चोकसी के बारे में सिर्फ दो मिनट दिखाया गया है.