न्यू जर्सी (एजेंसी)। रेप के मामले में एक जज के फैसले पर विवाद पैदा हो गया है। दरअसल, 2017 में एक लड़के पर हाउस पार्टी के दौरान नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा था। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, 16 वर्षीय आरोपी ने रेप को फिल्माया और कथित तौर पर अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर किया। लड़की के कई बार अनुरोध करने के बावजूद वीडियो महीनों तक शेयर होता रहा।
डॉक्युमेंट्स के मुताबिक, लड़के ने अपने दोस्तों को मैसेज किया था- जब आपका पहली बार का सेक्स रेप हो।
अभियुक्त पक्ष ने कई दलीलें देकर आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल के बजाय वयस्क के तौर पर ट्रायल चलाने का मांग की। हालांकि, जुलाई 2018 में एक फैमिली कोर्ट ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और इसके पीछे जज ने जो वजह दी, उस पर अब अपील कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।
मॉनमाउथ सुपीरियर कोर्ट के जज जेम्स ट्रोआनो ने कहा कि लड़के के कृत्य को अनिवार्य तौर पर रेप नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पारंपरिक रेप मामलों में दो या दो से ज्यादा पुरुष शामिल होते हैं और हथियारों-बंदूकों के दम पर व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है।
जज ने कहा कि लड़के के खिलाफ वयस्क के तौर पर केस नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि वह अच्छे परिवार से आता है जिसने उसे बेहतरीन स्कूल में डाला है। वह ईगल स्काउट से था, उसके हमेशा से अच्छे नंबर आते रहे हैं और वह किसी बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन के लिए आगे बढ़ रहा था।
जज ने कहा कि लड़की और उसके परिवार को सोच-समझकर लड़के के खिलाफ आरोप लगाने चाहिए थे क्योंकि उसकी जिंदगी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
14 जून को न्यू जर्सी सुपीरियर कोर्ट की अपील डिवीजन ने जज के फैसले को पलट दिया और इस मामले की सुनवाई के लिए फिर से बेंच के पास लौटा दिया।
अपील डिवीजन ने कहा कि जज ट्रियानो ने आरोपी को गलत आधार पर छूट देकर चूक की है। अपील कोर्ट ने जज के द्वारा आरोपी की पृष्ठभूमि का जिक्र किए जाने पर भी हैरानी जताई।
लड़के के नाबालिग होने की वजह से उससे जुड़ीं जानकारियां गोपनीय रखी गई हैं। हालांकि, कोर्ट के डॉक्युमेंट से केस के बारे में कई बातें पता चलती हैं। डॉक्युमेंट के मुताबिक, लड़की से पार्टी में मिलने से पहले वह नशे में था और उसने बेसमेंट तक लड़की का पीछा किया था।