दिल्ली: सरे आम पुलिसवालों द्वारा सिख ड्राइवर की पिटाई के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगायी फटकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिख ऑटो ड्राइवर सरबजीत और उसके बेटे की पिटाई के मामले को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही पूछा है कि आखिर ऑटो ड्राइवर और उसके 15 साल के बेटे को सड़क पर दिनदहाड़े क्यों बेरहमी से पीटा गया? कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को एक हफ्ते में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए भी कड़ी फटकार लगाई कि आखिर अब तक सिर्फ तीन ही पुलिस वालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई क्यों की गई, जबकि इस वीडियो में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी मारपीट में शामिल रहे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, ‘आप कैसे उन पांच पुलिस वालों के एक्शन को जस्टिफाई कर सकते है, जो अपने पिता को बचा रहे एक नाबालिग बेटे को पीट रहे हैं? क्या आपने उन पुलिस वालों की पहचान की है, जिन्होंने नाबालिग लड़के पर हमला किया। उस लड़के को सड़क पर क्यों घसीटा गया और उस पर लाठियां क्यों बरसाई गईं?’

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को किसी को सरेआम पीटने और सड़क पर घसीटने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वह वीडियो भी चलाकर देखा, जिसमें पुलिसकर्मी ऑटो ड्राइवर सरबजीत और उसके 15 साल के बेटे की पिटाई बेरहमी से कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद याचिकाकर्ता से कोर्ट ने पूछा कि इस वीडियो का सोर्स क्या है, जिस पर वकील ने बताया कि मारपीट के दौरान यह वीडियो आम जनता ने अपने मोबाइल से बनाया।

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