नई दिल्ली(एजेंसी). कोरोना वायरस भारत में (Covid-19 In India) : निजामुद्दीन मरकज मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस ने तब्लीगी जमात (Tabligi Jamaat) पर जो FIR की थी, अब उसमें गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी है. धारा 304 यानि गैर इरादतन हत्या की ये धारा FIR में जुड़ने के बाद निजामुद्दीन तब्लीगी जमात की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं. जमात से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है. इसके मुताबिक जमात के कार्यक्रम में इतनी भीड़ इसीलिए हुई थी क्योंकि उनसे पहले पैसे लिए गए थे.
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वहीं दूसरी ओर बिहार में तब्लीगी जमात के 17 विदेशी नागरिकों को जेल भेज दिया है. इन लोगों को वीजा नियमों के उल्लंघन के केस में जेल भेजा गया है. किर्गिस्तान के इन नागरिकों का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया था लेकिन पुलिस ने इन लोगों को पकड़ कर जेल भेज दिया. 23 मार्च को पटना के दीघा और फुलवारी में 17 विदेशी नागरिकों को होने की सूचना पुलिस को मिली थी.
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इन सभी लोगों के पास किर्गिस्तान का पासपोर्ट था. पकड़े जाने के बाद इन लोगों की कोरोना जांच भी की गई लेकिन जांच में संक्रमण नहीं होने की बात आई. पुलिस का मानना है कि गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक इन लोगों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया जिसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया.
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महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली में तबलीगी जमात की सभा में शामिल हुए 156 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लॉकाडउन के दौरान विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में 15 मामले दर्ज किए हैं. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये मामले मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, अमरावती, नांदेड़, नागपुर, पुणे, अहमदनगर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि वे सभी विदेशी पर्यटक वीजा पर भारत आए थे. वे कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, रूस, तंजानिया, किर्गिस्तान, ईरान, टोगो, मलेशिया, इंडोनेशिया, बेनिन और फिलिपीन के निवासी हैं.
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