छत्तीसगढ़ : शराब दुकान, रेस्टोरेंट-होटल बार 21 अप्रैल तक बंद, देखें आदेश

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें (Liquor Shop), छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर, बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 21 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट- होटल बार और समस्त एफ. एल. 4/4 क क्लब को भी 21 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे बढ़ाकर अब 21 अप्रैल तक कर दिया गया है।

यह भी पढ़ें :-

कोरोना वायरस : छत्तीसगढ़ में 2 नए संक्रमित मरीज मिले, 3 हुए ठीक

वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। देखें आदेश :-

यह भी पढ़ें :-

बिलासपुर : शीघ्र हो सकेगी करोना वायरस की टेस्टिंग, आरबी लैब को अधिग्रहित करने के निर्देश

देखें आदेश :-

Related Articles