लखनऊ (एजेंसी). समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद आजम खान (Aajm Khan) को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद (Allahbad) हाई कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Khan) का निर्वाचन रद्द कर दिया है. आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया.
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अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी. इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे. अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था. इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है.
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अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं. 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था. अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था.
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2017 के विधानसभा चुनाव में जहां पूरे यूपी में बीजेपी की हवा चली थी, वहीं रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों ही अपनी सीटें जीतने में कामयाब रहे थे. अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50 हजार से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि बीएसपी के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर रहे थे.
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