5 साल से इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई न कराने वालों को मौका, 30 सितंबर तक करा सकते हैं ये काम

नई दिल्ली (एजेंसी).  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन टैक्सपेयर्स को एक मौका दिया है, जिन्होंने कर निर्धारण वर्ष 2015-2016 से लेकर 2019-20 तक इनकम टैक्स रिटर्न तो भरा है लेकिन इसे वेरिफाई नहीं किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने आईटीआर (ऑनलाइन) भरा है लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, बेंगलुरू में ITR-V जमा न होने से उनका रिटर्न पेंडिंग है. रिटर्न वेरिफाई न होने से आईटीआर पेंडिंग है. इनकम टैक्स कानून के प्रावधानों के मुताबिक ऐसे रिटर्न की मान्यता नहीं है.

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अब पिछले पांच साल के पेंडिंग के लिए 30 सितंबर, 2020 तक फॉर्म ITR-V दाखिल कर या EVC/OTP मोड में उन्हें वेरिफाई कर प्रोसेस कराया जा सकता है. सीबीडीटी की ओर जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बगैर डिजिटल सिग्नेचर वाले रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग कर उन्हें 5 तरीकों से 120 दिन में वेरिफाई करना होता है.

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ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद हस्ताक्षरित ITR-V  फॉर्म सीधे स्पीड पोस्ट से इनकम टैक्स विभाग के सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीपीसी, बेंगलुरू को भेजा जा सकता है. इसके अलावा आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट ईवीसी, डीमैट अकाउंट नंबर और बैंक एटीएम से भी इसे वेरिफाई करा सकते हैं. टैक्स रिटर्न को वेरिफाई कर टैक्सपेयर्स यह ऐलान करते हैं कि उसकी ओर से दी गई जानकारियां बिल्कुल सही हैं.

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इसे 120 दिन या फिर इनकम टैक्स विभाग की ओर बढ़ाई गई समय सीमा के तहत वेरिफाई कराना होता है. अगर आप आईटीआर वेरिफाई नहीं कराते हैं तो रिटर्न फाइलिंग पूर्ण नहीं मानी जाएगी. वेरिफाई न होने पर टैक्स डिपार्टमेंट इसे आगे प्रोसेस नहीं करेगा और अगर आपका टैक्स ज्यादा कटा है तो यह आपको हासिल नहीं हो पाएगा. अगर रिटर्न वैलिड नहीं होता तो टैक्सपेयर्स को पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है.डॉलर की मजबूती की वजह से सोने-चांदी में गिरावट दर्ज की गई. घटी मांग से दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. हालांकि अभी भी कोरोनावायरस संक्रमण से पैदा कोविड-19 की स्थिति नहीं सुधरी है और आगे आने वाले दिनों में यह गोल्ड और सिल्वर के दाम में थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है.

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