नई दिल्ली (एजेंसी) दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तब तक प्रतिबंध लगाने को कहा गया था जब तक कि उसके लिए नियम नहीं बनाए जाते। जिसमें नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम भी शामिल है। यह आदेश गैर सरकारी संगठन की याचिका पर आया है। जिसका दावा है कि नियमन की कमी के कारण वेब एक्सक्लूसिव कंटेंट पूरी तरह से अश्लीलता, धार्मिक रूप से निषिद्ध और नैतिक रूप से अनैतिकता भरे शो प्रसारित कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने पहले दावा किया था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन के जवाब में, सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए कोई नीति नहीं है। याचिका में सेक्रेड गेम्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, विकिंग्स और स्पार्टाकस को उदाहरण के तौर पर बताया गया था जिन्हें कि विनियमित किया जाना चाहिए।