नई दिल्ली (एजेंसी)। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में 2005 में हुए आतंकी हमले में मंगलवार को प्रयागराज की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया नैनी सेंट्रल जेल में हुई सुनवाई में विशेष अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। इन आरोपियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप था, पिछले काफी समय से वह नैनी जेल में ही बंद थे। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज दिनेश चंद्र कर रहे थे।
प्रयागराज की स्पेशल अदालत ने मंगलवार दोपहर इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत की तरफ से चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, इसके अलावा उनपर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। सज़ा पाने वालों में डॉ. इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम, फारुक है। इसके अलावा पांचवें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया गया है।
इस मामले में कुल 63 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें 14 पुलिसकर्मी थे। बता दें कि आतंकी हमले के साजिशकर्ता अरशद को मौके पर ही मार गिराया गया था। 5 जुलाई 2005 में हुए आतंकी हमले में दो लोग मारे गए थे, तो वहीं कुछ सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए थे।
पिछले 14 साल से मामले में सुनवाई और ट्रायल चल रहा था। एक लंबी सुनवाई के बाद जज ने 18 जून की तारीख फैसले के लिए तय की थी। जांच के दौरान पुलिस ने पांच लोगों को साजिश रचने, आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिन आतंकियों ने हमला किया था, उन्हें तभी ढेर कर दिया गया था। 14 साल की सुनवाई में कुल 63 लोगों से पूछताछ हुई, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई हुई।