नई दिल्ली (एजेंसी). 1984 के सिख दंगों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी खबर आई. केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसआईटी रिपोर्ट (SIT Report) के आधार पर लापरवाही के दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हमने पूर्व हाई कोर्ट जज एस एन ढींगरा के नेतृत्व वाली SIT की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. उसके आधार पर कार्रवाई होगी. लापरवाही के दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई होगी.
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दंगे के 186 बंद केस की समीक्षा करने वाली एसआईटी ने रिपोर्ट दी है कि ज़्यादातर मामलों में निचली अदालत से मुकदमा खारिज होने के बाद अपील दायर नहीं की गई. इसमें जांच अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की इजाजत दी कि वह बंद मुकदमों की अपील दाखिल करने के लिए पुलिस के पास आवेदन दें.
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही एसआईटी का गठन किया था. कुल 184 मामलों को पुलिस या अलग अलग एजेंसियों ने बंद कर दिया था, कुछ दंगा पीड़ितों की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि बिना सबूतों और तत्थ्यों के देखे केस को बंद कर दिया गया. इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि पुलिस और अन्य जांच करने वाली एजेंसियों ने सही से बयान भी दर्ज नहीं किए.
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