हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पूर्व IAS आलोक शुक्ला को दिया नोटिस, तीन सप्ताह में मांगा जवाब

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने को भी कहा है. मामला आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति से जुड़ा है. कोर्ट में आज इस मामले में की सुवनाई जिसके बाद यह आदेश दिया गया है.

दरअसल भाजपा नेता नरेन्द्र चंद्र गुप्ता ने आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती दी है. भाजपा शुक्ला की नियुक्ति को नियमों के खिलाफ बताया है. नरेन्द्र चंद्र गुप्ता  ने अपनी याचिका में कहा है कि आलोक शुक्ला नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले मामले के आरोपी हैं. उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हो गया है. ऐसे अधिकारी संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती. नियुक्ति में एक साल की जगह तीन साल की सेवा अवधि कर दी गई है यह भी नियमों के खिलाफ है.

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