नई दिल्ली (एजेंसी). उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर जारी किया गया है। ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें दी गई जमानत को चुनौती दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उसने कोई नोटिस जारी नहीं किया है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी को फटकार लगाई। जस्टिस नरीमन ने कहा कि अपने अधिकारियों से अदालत के फैसले पढ़ने को कहें। हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप शिवकुमार के मामले में पी चिदंबरम की दलील पेश कर रहे हैं जो कॉपी-पेस्ट है। इसमें बदलाव नहीं किया गया है।
बता दें कि 23 अक्तूबर को दिल्ली उच्च अदालत ने 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर शिवकुमार को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी। वह 25 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
शिवकुमार ने 30 सितंबर को जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में शिवकुमार को चार सितंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने शिवकुमार की नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था।