सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाई, जानिए- कितने महीने आप फाइन से बच गए

नई दिल्ली(एजेंसी): केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा दी है. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है. इससे पहले भी कई बार ये तारीख बढ़ाई जा चुकी है. मंत्रालय ने कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे.

पहले ये समय सीमा 30 जून थी और अगर उस वक्त तक इस काम को पूरा नहीं कर पाते तो 10 हजार का जुर्माना भी लग सकता था.

सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था.

इन स्टेप्स को अपनाकर आप घर बैठे भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं.

सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. वहां से Link Aadhaar पर क्लिक करें.
फिर Click here पर क्लिक करें. नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें.
सभी वॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें.
अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि नाम या नंबर में किसी भी तरह की गड़बड़ी न करें.
इसके अलावा पैन सेंटर जाकर भी आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है. इसके लिए 25 रुपये से 110 रुपये तक और पैन कार्ड व आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होती है.

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