बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कल्याण सिंह को राहत, कोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली (एजेंसी)। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कल्याण सिंह लखनऊ की विशेष अदालत में पेश हुए। अदालत ने कल्याण सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कल्याण सिंह के खिलाफ इस मामले में कई धाराओं में आरोप भी फ्रेम कर दिए हैं। इस मामले में सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर रोजाना सुनवाई हो रही है।

आपको बता दें कि कल्याण सिंह पर बाबरी विध्वंस मामले में धारा 149 नहीं लगाई गई है, जबकि जो धाराएं लगी हैं उनमें 153a, 153b, 295, 295a, 505 IPC शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले में BJP के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी आरोपी हैं।

जब शुक्रवार को कल्याण सिंह से राम मंदिर निर्माण पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अपनी मंशा अदालत में ही बताएंगे।

गौरतलब है कि कल्याण सिंह अभी तक राजस्थान के राज्यपाल थे इसी वजह से उन्हें अनुच्छेद 361 के तहत पेशी से छूट मिली हुई थी। लेकिन अब वह राज्यपाल नहीं हैं, बीते दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है।

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