बाबरी मस्जिद के लिए सरकार की दी हुई 5 एकड़ जमीन लेने के पक्ष में नहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड

लखनऊ (एजेंसी). सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के मुताबिक यूपी सरकार (UP Govt) की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) को बाबरी मस्जिद के लिए दी गई पांच एकड़ जमीन को लेकर बड़ी खबर आई है. सूत्रों के मुताबिक, सुन्नी वक्फ बोर्ड के दो सदस्य सरकार से जमीन लेने के पक्ष में नहीं हैं. बताया जा रहा है कि जमीन लेनी है या नहीं, इसको लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड 24 फरवरी को होने वाली बैठक में फैसला करेगा.

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सुन्नी वक्फ बोर्ड की इस बैठक में सरकार की तरफ से पांच एकड़ जमीन लेने के मामले पर मंथन होगा. जानकारी मिली है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कई बिंदुओं पर इस बैठक में विचार विमर्श करेगा.

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श्रीराम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिये जाने के प्रस्ताव पर पर कल यूपी कैबिनेट ने मुहर लगा दी. इस सम्बंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को तीन स्थानों के विकल्प दिए थे. इसके तहत केंद्र ने बोर्ड को अयोध्या में जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूरी पर ग्राम धन्नीपुर, तहसील सोहावल में थाना रौनाही के लगभग 200 मीटर पीछे भूमि का आवंटन किया.

इस भूमि पर पहले से ही मज़ार है, जहां हर साल मेला लगता है. इलाक़े के लोग बता रहे हैं कि मस्जिद के साथ अस्पताल और स्कूल खोलने का फ़ैसला अगर होता है तो वह स्वागत योग्य होगा.

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