पटना में अग्रिम जमानत की रिया चक्रवर्ती की मांग को लेकर वकील का बयान, कहा- कोई गुहार नहीं लगाई जाएगी

नई दिल्ली(एजेंसी): अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की ओर से पटना में अग्रिम जमानत की कोई गुहार नहीं लगाई जाएगी. रिया के वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मीडिया में शुक्रवार को ऐसे कुछ खबरें चल रही थीं, जिनमें कहा जा रहा था कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता की गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती पटना के एक सिविल कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं.

जब रिया के वकील सतीश मनेशिंदे से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे कुछ नहीं है.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे. दिवंगत अभिनेता के परिवार ने बाद में रिया और उनके परिवार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें अन्य आरोपों के साथ ही रिया व उनके परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाया गया कि उनकी वजह से ही सुशांत ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस हाई प्रोफाइल मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया है और केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

सीबीआई ने शुक्रवार को अपनी जांच शुरु कर दी हैं जहां एक टीम ने सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ की. खबर लिखे जाने तक नीरज से करीब 14 घंटे तक पूछताछ की. नीरज से पूछताछ इस वजह से सबसे पहले की गई क्योंकि नीरज उन पहले लोगों में से था जिन्होंने सुशांत की डेड बॉडी को देखा था. और इस पूछताछ के आधार पर सीबीआई को क्राइम सीन पर रिक्रिएशन करने में मदद मिलेगी.

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