निर्भया : दोषी मुकेश की राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, 1 फरवरी को होगी फांसी

नई दिल्ली (एजेंसी). निर्भया गैंगरेप केस में दोषी मुकेश कुमार की फांसी पर आज फाइनल मुहर लग गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की उस याचिका पर अपना आदेश सुना दिया है, जिसमें उसने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज किये जाने को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है. यानी अब मुकेश के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं.

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमने सरकार की तरफ से दी गई दो फ़ाइल देखी. सभी कोर्ट के जजमेंट और रिकॉर्ड राष्ट्रपति को सौंपे गए थे. राष्ट्रपति ने सभी जरूरी दस्तावेज देखकर फैसला लिया है, इसलिए कोर्ट की दखल की ज़रूरत नहीं है.” बेंच ने कहा, “राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा और ज़िम्मेदारी का है. हम मानते हैं कि उन्होंने सोच विचार कर फैसला लिया है.”

वहीं, जेल में मुकेश के शोषण की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “शोषण की शिकायत पर फांसी की सज़ा माफ नहीं की जा सकती.”

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया था. मामले के चारों दोषियों को एक फरवरी को फांसी दी जानी है. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 जनवरी को निर्भया केस के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया था. इसके तहत 1 फरवरी को सुबह छह बजे निर्भया केस के चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी.

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