नई दिल्ली (एजेंसी). निर्भया (Nirbhaya) केस में दिल्ली (Delhi) हाई कोर्ट (High Court) ने केंद्र सरकार की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चारो दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती. दरअसल, केंद्र सरकार ने दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए रविवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज का दिन मुकर्रर किया था.
यह भी पढ़ें
ऑटो एक्सपो 2020 में TATA की कारों का जलवा, भविष्य में फोकस इलेक्ट्रिक कारों पर
केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चारों दोषी जुडिशल सिस्टम का गलत फायदा उठा कर फांसी को डालने की कोशिश कर रहे हैं.लिहाजा जिन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है या किसी भी फोरम में उनकी कोई याचिका लंबित नही हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाए. किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नही दी जा सकती. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
यह भी पढ़ें
योगी सरकार ने बाबरी मस्जिद के लिए धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन की मंजूरी दी
निर्भया के माता-पिता के वकीलों ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के समक्ष मामले को अर्जेट रूप से प्रस्तुत किया और सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट पर से रोक हटाने की मांग वाली केंद्र की याचिका के जल्द निस्तारण की मांग की.
यह भी पढ़ें
Comments are closed.