निर्भया केस : कल भी नहीं होगी दोषियों को फांसी, इंसाफ के लिए बाकी है अभी और इंतजार

निर्भया के दोषियों की फांसी को बार-बार स्थगित करना सिस्टम की विफलता : आशा देवी  

नई दिल्ली (एजेंसी). निर्भया केस, Nirbhaya Case: निर्भया केस के चारों दोषियों को कल फांसी नहीं होगी. पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने कल होने वाली फांसी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति के सामने आज दया याचिका दाखिल की है और इसी के मद्देनजर फांसी पर रोक लगाई गई है.

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कोर्ट की तरफ से फांसी पर रोक लगाए जाने पर निर्भया की मां आशा देवी ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, ”अदालत को दोषियों को फांसी देने के अपने आदेश पर अमल करने में इतना समय क्यों लग रहा है? फांसी की सजा को बार-बार स्थगित करना हमारे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है. पूरा सिस्टम अपराधियों का समर्थन करता है. मैंने हार नहीं मानी है.” वहीं दोषियों के वकील एपी सिंह ने कोर्ट के फैसले के बाद एबीपी न्यूज़ से कहा कि हम कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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बता दें कि कोर्ट ने 17 फरवरी को निर्भया मामले में तीसरा डेथ वारंट जारी किया था. इसके मुताबिक चारों दोषियों को कल यानी 3 मार्च की सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी. यानी ये तीसरा मौका है जब निर्भया के दोषियों की फांसी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.

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निर्भया केस में चार दोषी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता हैं. आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कहा दोषी की दोषसिद्धि और सजा की पुन: समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता. जिसके बाद पनन ने राष्ट्रपति के सामने दया की अर्जी लगाई. दक्षिण दिल्ली में 16-17 दिसंबर, 2012 को हुये इस जघन्य अपराध के लिये चार दोषियों को मौत की सजा सुनायी गई थी लेकिन फांसी से बचने के लिए ये आरोपी कानूनी पेचीदगियों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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