झारखंड: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कोर्ट ने सुनाई 5 कुरान बाटने की सजा, हाईकोर्ट में अपील करेगी छात्रा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार हुई एक छात्रा को जमानत मिलने के बाद अब पवित्र कुरान शरीफ की पांच कॉपी बांटनी होगी। दरअसल, रांची में न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट मनीष सिंह ने फेसबुक पर सांप्रदायिक पोस्ट शेयर करने के मामले में गिरफ्तार छात्रा ऋचा पटेल को जमानत दी और शर्त रखी कि उन्हें कुरान की पांच कॉपी बांटनी होगी। पांच में से एक कॉपी अंजुमन इस्‍लामिया कमेटी और 4 अन्‍य कॉपियां विभिन्‍न स्‍कूलों और कॉलेजों को देनी होगी।

ऋचा के वकील प्रवेश सिंह ने कहा, “हमने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालत के सामने जमानत याचिका दायर की थी। हमें इस शर्त पर जमानत मिली कि उसे (ऋचा को) पिठोरिया में अंजुमन समिति को कुरान शरीफ की एक प्रति और शहर के विभिन्न पुस्तकालयों को इसकी चार प्रतियां भेंट करनी होंगी और 15 दिनों में इसकी रसीद अदालत में जमा करानी होगी।”

इस पर ऋचा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मैंने अपनी पोस्ट फेसबुक पर नहीं डाली थी और मुझे किस पोस्ट के लिए जेल भेजा गया, इसका भी मुझे पता नहीं है।” उन्होंने कहा, “मैंने किसी और की पोस्ट शेयर की थी मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसलिए पोस्ट को आपत्तिजनक कहना ठीक नहीं है।”

ऋचा ने आगे कहा, “मैं कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं करूंगी लेकिन अभी मेरा कुरान बांटने का कोई इरादा नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है। हम हाई कोर्ट जाएंगे” उन्होंने बताया, “मुझे लिखित तौर पर अभी कुछ नहीं मिला है। कोर्ट में मेरी पेशी भी नहीं हुई। जो कहा गया वो मेरे माता-पिता के सामने कहा गया।”

ऋचा ने कहा, “अगर मुझे लिखित तौर पर कोर्ट का आदेश मिल जाता है तो मैं कुरान की प्रतियां बांट दूंगी। मेरे वकील लिखित प्रतियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।” ऋचा ने कहा, ‘’बात कुरान बांटने से आपत्ति की नहीं है। मैं हजार कुरान बांट दूंगी, लेकिन ये एक सजा के तौर पर दिखाया जा रहा है। जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। क्या दूसरे धर्म के लोगों पर भी कोर्ट ऐसा ही नियम लागू करेगी?”

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