छग: आइसक्रीम पर तंबाकू और पान मसाला के बराबर का GST, हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को जारी किया नोटिस

बिलासपुर (एजेंसी)। हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को नोटिस जारी किया है। आइसक्रीम पर तम्बाकू और पान मसाला के बराबर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के विरोध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

स्माल स्केल आइसक्रीम निर्माता संघ ने अधिवक्ता एवी श्रीधर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। याचिका में आइसक्रीम पर पान मसाला और तम्बाकू के बराबर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के जीएसटी काउंसिल के फैसले को अनुचित बताया है।

याचिका में कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल के फैसले से छोटे स्तर पर आइसक्रीम का कारोबार करने वालों को नुकसान हो रहा है। इससे आम जनता को भी महंगी दरों में आइसक्रीम खरीदना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने इस याचिका के आधार पर जीएसटी काउंसिल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

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