नई दिल्ली(एजेंसी): देश में कोरोना वायरस संकट के बीच आज से कई हिस्सों में लॉकडाउन में रियायतें मिलना शुरू हो गई हैं. केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के तहत कृषि क्षेत्रों, छोटे उद्योग, मनरेगा और कंसट्रक्शन जैसे जरूरी कार्यों में छूट मिल रही है. हॉटस्पॉट इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा रही. देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लॉकडाउन में रियायतें नहीं मिल रहीं. जानें यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत किस राज्य में क्या छूट मिल रही हैं.
देश के कई राज्यों में गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किराना दुकान, फल-सब्जी के ठेले, मीट-मछली, हाइवे ढाबा, कूरियर सेवा, मैकेनिक, प्लबंर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, केबल-डीटीएच वर्कर, बैंक, पोस्ट ऑफिस, छोटे वित्तीय संस्थान आदि क्षेत्रों को छूट दी गई है
उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार छूट और सुविधाएं दी जाएंगी. साथ ही 19 जिलों में कोरोना वायरस के 10 से ज्यादा केस होने की वजह से जिलाधिकारियों पर फैसला छोड़ा गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित कराएं और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही खुल रहे संस्थानों और फैक्ट्रियों में व्यवस्था को सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कम से कम एक सप्ताह तक लॉकडाउन में कोई छूट नहीं देगी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है. हालांकि, केजरीवाल ने लोगों को आश्वासन दिया कि स्थिति नियंत्रण में है और सरकार एक हफ्ते बाद फिर से स्थिति का आकलन करेगी और देखेगी कि क्या छूट दी जा सकती है.
पंजाब सरकार तीन मई तक गेंहू की खरीद को छोड़कर कर्फ्यू में और कोई छूट नहीं दे रही है. कल फैसले के साथ ही आज से दी गई सभी तरह की छूट को वापस ले लिया गया है. कल सीएम अमरिंदर सिंह ने उपायुक्तों को सभी जिलों में कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के साथ ही जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
केरल सरकार ने दो क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संबंध में लागू बंद की पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की. हालांकि केरल सरकार के इस कदम को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया है.
- स्थानीय कार्यशालाओं
- हज्जाम की दुकान
- रेस्तरां
- पुस्तक भंडार
- नगर निकाय के तहत आने वाले एमएसएमएई
- शहरों और कस्बों में थोड़ी दूरी की बस यात्रा
- चार पहिया वाहन की पिछली सीट पर दो यात्रियों और स्कूटर पर पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करना शामिल है.
मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस से प्रभावित इन्दौर, भोपाल और उज्जैन जैसे जिलों को छोड़कर कोरोना वायरस से अप्रभावित जिलों में आज से लॉकडाउन (बंद) में कुछ ढील दी गई है.
- प्रदेश में सड़कों का निर्माण
- मरम्मत, मनरेगा के तहत श्रम कार्य
- कृषि और गेंहू की खरीदी से संबंधित कार्य को अनुमति है
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संबंध में चिह्नित किए गए ‘ग्रीन’ और ‘ऑरेंज’ जोन में उद्योगों को नियंत्रित तरीके से कामकाज बहाल करने की अनुमति दी गई है. लॉकडाउन के दौरान अपने कामगारों को आवास की सुविधा मुहैया कराने वाले उद्योगों को राज्य से अनाज की आपूर्ति की जाएगी और कच्चे माल की अनुमति दी जाएगी. राज्य सरकार ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों के उद्योगों को नियंत्रित तरीके से उत्पादन और प्रोसेसिंग की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे रही है. उद्योगों को अपने कामगारों के लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी. वे काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करेंगे.
- जम्मू कश्मीर में आज से सभी सरकारी दफ़्तरों को खोलने के आदेश दिए गए है. स्कूल और कॉलेज 3 मई तक बंद रखने के आदेश हैं.
- ज़रूरी सेवाएं जिनमें खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी सेवाएं शामिल है. इन विभागों को पूरी तरह खोलने को कहा गया है.
- विभागों में सभी गज़ेटेड अफ़सरों को और 33 प्रतिशत नॉन गज़ेटेड कर्मचारियों को रोस्टर के तहत नौकरी पर आने को कहा गया है.