छत्तीसगढ़ : जिलों को अनलॉक करने के आदेश जारी, देखें क्या रहेगा प्रतिबंधित

रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ में कोरोना के थमते कहर को देखते हुए राज्य सरकार ने 8% या 8% से कम पॉजिटिविटी दर वाले सभी जिले को अनलॉक करने का आदेश दिया हैं. इसमें बिना किसी रोस्टरिंग या प्रतिबंध के सभी बाजार और दुकानें, शोरूम, मॉल आदि खोले जा सकेंगे. लेकिन सभी प्रतिष्ठान को शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करना होगा.

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प्राप्त जानकारी के अनुसार (ए) होटल और रेस्तरां अपने मेहमानों को छोड़कर, इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं देंगे। (बी) होटल और रेस्तरां केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाइन / स्विगी, ज़ोमैटो आदि डिलीवरी की अनुमति देंगे। (सी) सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे।

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8% से अधिक पॉजिटिविटी दर वाले सभी जिलों में प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक कि उनकी दरें लगातार 5 दिनों की अवधि में 8% से कम नहीं हो जातीं। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम 6.00 बजे से  अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।

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इस दौरान विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति दी जाएगी, लेकिन पहले के निर्देशों के अनुसार. उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। धारा 144 चालू लागू रहेगी. इसके साथ ही किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

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