कोच्चि (एजेंसी). केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोपहिया वाहन सवारों के पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने का आदेश दिया। इसमें चार साल से अधिक उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को नए नियम के बारे में लोगों को नोटिस जारी करने और होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया। सरकार द्वारा इस संबंध में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील वापस लेने के बाद मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की पीठ ने यह निर्देश दिया।