नई दिल्ली (एजेंसी)। काले धन के खिलाफ बने कानून के अमल में दिक्कत डालने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून 1 अप्रैल 2016 से पहले के मामलों में लागू नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट का आदेश काले धन के मामले में फंसे वकील गौतम खेतान की याचिका पर आया था। जिसके खिलाफ सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
एक अप्रैल 2016 को काला धन से संबंधित कानून संसद से पारित किया गया था। सोमवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ के समक्ष मामले को पेश करते हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश से न्यायालयों के समक्ष लंबित कई मामलों पर असर पड़ेगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 मई को एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत सरकार और आयकर विभाग पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कालाधन अधिनियम के तहत वकील गौतम खेतान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया गया था।
खेतान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले में एक आरोपी हैं और उन्हें 26 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। खेतान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा था कि केंद्र की अधिसूचना अवैध है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम एक अप्रैल, 2016 (जब यह पारित हुआ) के बदले एक जुलाई, 2015 से प्रभावी माना जाएगा।