नई दिल्ली (एजेंसी). देश में इस समय कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, किसी भी पोर्टल पर खबरें छापना औऱ वायरल करना शुरु कर देता है. अब ऐसा नहीं चलने वाला है. अब आपको न्यूज पोर्टल चलाना है तो बकायदा रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर आफ इंडिया के आफिस में अपने न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा.
सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए सैकड़ों साल पुराने ब्रिटिश कानून को बदलकर नया कानून बनाने औऱ उसे लागू करने की तैयारी कर ली है. इस कानून के बनने के बाद न्यूज वेबसाइटों को रजिस्ट्रार (न्यूजपेपर ऑफ इंडिया) के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा.
प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स (पीआरबी) एक्ट, 1867 की जगह अब रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियॉडिकल्स (आरपीपी) बिल, 2019 के मसौदे को सरकार ने अंतिम रुप दे दिया है. नए बिल में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के एक नए पद के सृजन का भी प्रावधान किया गया है.
नए बिल में डिजिटल प्लेटफार्म पर दिए जाने वाले समाचार के दायरे में इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर पर डिजिटाइज्ड फार्मेट में ट्रांसमिट होने में सक्षम हर समाचार को रखा गया है. इसमें लिखित, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स, सभी तरह के समाचार शामिल हैं. मंत्रालय ने इस बिल का प्रारुप अपनी वेबसाइट पर जारी किया है और लोगों से अगले 30 दिन के अंदर अपने सुझाव देने के लिए कहा गया है.