लॉकडाउन : छुट की सीमाओं में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने किया विस्तार, देखें किसे मिली छुट, किसे नहीं

नयी दिल्ली (एजेंसी)। भारत में लॉकडाउन  (Lockdown In India Relaxation) केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन 2.0 के मद्देनजर छूट की सीमाओं में विस्तार किया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की छूट दी गई है. इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल, इलेक्ट्रि‍क फैन और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दी गई है।

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गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को जानकारी देते हुए कहा कि ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को लॉकडाउन में चलाने की इजाजत होगी। इतना ही नहीं कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों और बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं।मंत्रालय का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही किसी तरह स्वीकार्य नहीं होगी। हालांकि, लॉकडाउन में दिए गए सभी छूट रेड जोन में लागू नहीं होंगे। यह केवल ग्रीन जोन में ही लागू होंगे।

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आयात एवं निर्यात की सुविधाएं जैसे पैक हाउस, निरीक्षण और बीजों एवं बागवानी उपजों के लिए परिष्करण सुविधा, कृषि एवं बागवानी से जुड़े अनुसंधान संस्थानों को भी छूट दी गयी है। वानिकी और संबंधित गतिविधियों को भी छूट प्रदान की गयी है।

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