नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। दिल्ली पुलिस ने यह बात कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को क्लीन चिट देते हुए कही। दिल्ली पुलिस ने अय्यर के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत खारिज करने की मांग अदालत से की है। नेता व वकील अजय अग्रवाल ने अय्यर के खिलाफ शिकायत देकर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की थी। शिकायत पर अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की गई है।
साकेत जिला अदालत की महानगर दंडाधिकारी वसुंधरा आजाद के समक्ष दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश कर कहा कि बेशक अय्यर ने प्रोटोकोल तोड़ते हुए पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों की मेहमाननवाजी की लेकिन इससे देशद्रोह या आपराधिक मामला नहीं बनता। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश के खिलाफ साजिश की बात लेकर शिकायतकर्ता की सोच है और इसका कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है।
कोर्ट में अधिवक्ता अग्रवाल ने 2017 में शिकायत दायर कर अय्यर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने व एनआईए तथा दिल्ली पुलिस से जांच कराने का निर्देश देने की मांग की थी।
इसमें कहा गया था कि अय्यर ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और पाकिस्तानी अधिकारियों को दावत दी। यह कार्य देश की सुरक्षा के लिए खतरा था। अय्यर के घर पर आयोजित बैठक में पाक उच्चायुक्त व पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था।