हाईकोर्ट जम्मू-कश्मीर में निकली वैकेंसी
श्रीनगर (एजेंसी). जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) हाईकोर्ट (High Court) ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है. देशभर के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. अनुच्छेद 370 (Artical 370) के प्रावधानों के हटने के बाद अब दोनों केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) की नौकरियों के लिए देश के हर हिस्से के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.
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घाटी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के वास्ते कश्मीर और लद्दाख का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है. जिन नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं, उनमें स्टोनोग्राफर, टाइपिस्ट और ड्राइवर के पद शामिल हैं. इन पदों के लिए 31 जनवरी तक अप्लाई किया जा सकता है. आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवार का चुनाव जेएंडके रिजर्वेशन रूल्स, 2005 के मुताबिक होगा. इसमें कहा गया है कि उपलब्ध वैकेंसी स्थानीय निवासियों के पक्ष में होगी. कुल 33 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है. इनमें से 17 ओपन मेरिट कैटेगरी में हैं. इसका मतलब यह है कि जेएंडके से बाहर के किसी व्यक्ति को इन पदों के लिए चुना जा सकता है.
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कुछ दिन पहले भाजपा की क्षेत्रीय इकाइयों ने दिल्ली में पार्टी के हाईकमान को ज्ञापन सौंपा था. इसमें नौकरियों में कश्मीर के निवासियों को थोड़ी रियायत देने की मांग की गई थी. जम्मू भाजपा इकाई के सूत्रों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार सिर्फ एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणियों को आरक्षण देने के बजाय जेएंडके के सभी स्थायी निवासियों को आरक्षण देने का प्रबंध करेगी. जिन उम्मीदवारों का संबंध जेएंडके और लद्दाख से नहीं है, उन्हें उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन जम्मू में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने होंगे. इस साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर दिया गया.
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केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों-कश्मीर और लद्दाख मे बांट दिया था. इससे जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया था. जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की वैकेंसी में पहली बार राज्य के बाहर के उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकेंगे.
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