रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ राज्य सरकार नियमों के दायरे में कामकाज को पटरी पर लाने हर माकूल प्रयास कर रही है। इसी के तहत आज जारी संशोधित आदेश के मुताबिक सुबह 5 से लेकर रात के 9 बजे तक अनुमति प्राप्त दुकानें खुली रह सकती है। पूर्व में यह आदेश सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक के लिए ही जारी हुआ था। पूर्व जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेगी।
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सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ के सचिव डा.कमलप्रीत सिंह के हवाले से जारी आदेश के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लाकडाउन में छूट देते हुए पूर्व अनुसार सामान्य दिनों से अनुमति प्राप्त दुकानों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनकों गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालन की अनुमति हैं,उन्ही के लिए राज्य सरकार की ओर से आज संशोधित आदेश जारी हुआ है।
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