छत्तीसगढ़ : आज से महिलाए जा सकेंगी ब्यूटी पार्लर, लेकिन जाने से पहले जान ले ये शर्ते

छत्तीसगढ़ आज से महिलाए जा सकेंगी ब्यूटी पार्लर, लेकिन जाने से पहले जान ले ये शर्ते

 

रायपुर. ब्यूटी पार्लर : लॉकडाउन 4.0 में जरूरी सेवाओ के साथ महिलाओं के सजने सवरने की सेवाओं को भी ध्यान में रखते हुए ब्यूटी पार्लर खोलने के आदेश जारी हो गए है. लेकिन इस आदेश में ब्यूटी पार्लर जाने से पहले कई नियमों के पालन पार्लर संचालन और ग्राहक को करने होंगे. तो चलिए हम आपको बताते है कि ब्यूटी पार्लर जाने से पहले किन-किन नियमों के पालन आपको करने होंगे.

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1. ब्यूटी पार्लर में सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था करनी होगी.

2. ब्यूटी पार्लर में हर ग्राहक को सर्विस देने के बाद सामान और कुर्सी को सैनिटाइज करना होगा.

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 ब्यूटी पार्लर में आने वाले ग्राहकों को मास्क अनिवार्य.

 ब्यूटी पार्लर संचालक करने वाले को हर व्यक्ति की जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, नाम रजिस्ट्रर करेंगे.

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 ब्यूटी पार्लर में पहुंचने वाले ग्राहक को अपने साथ टॉवेल/कपड़ा लाना अनिवार्य होगा

ब्यूटी पार्लर में कोविड 19 से संबंधित जरूरी जानकारी लगानी होगी. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा

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ब्यूटी पार्लर दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे कर ही खुली रखी जा सकेंगी.

वहीं संचालक भी महीनों बाद पार्लर खुलने को लेकर उत्सुक है. शासन के नियमों के मुताबिक सैनेटाइजर और पार्लर के सैनेटाइजिंग करने की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिससे न उन्हें और न ग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी.

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