बिलासपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में हुए हजार करोड़ रुपये के चर्चित समाज कल्याण विभाग के घोटाले मामले में सीबीआई (CBI) को एफआईआर (FIR) के निर्देश देने वाले बिलासपुर (Bilaspur) हाई कोर्ट (High Court) के डबल बैंच के आदेश पर पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दी।
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याचिका पूर्व आईएएस बी एल अग्रवाल (B L Agrawal) एवं सतीश पांडेय (Satish Pandey) की ओर से दायर की गई थी। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि पुनरीक्षण के याचिकाकर्ताओं की आशंका निर्मूल है इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
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