घरेलू हवाई यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ में करना होगा पंजीयन, जाने पोर्टल का पता
नई दिल्ली. घरेलू हवाई यात्रा सोमवार से देश में शुरू हो रही हैं. इस बीच घरेलू विमान यात्रा के लिए यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक ने गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत घरेलू विमानों से इन राज्यों में पहुंचने वाले यात्रियों को होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा. कर्नाटक में सात दिन तो बाकी राज्यों में 14 दिन के होम क्वॉरन्टीन का नियम है.
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घरेलू हवाई यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने फ्लाइट से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए नियम बनाया है. इसके तहत जो यात्री विमान से यूपी पहुंच कर प्रदेश में ही रहने वाले हैं उन्हें 14 दिनों के होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा. अगर किसी के पास होम क्वॉरन्टीन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी स्तर पर की गई व्यवस्था में रखा जाएगा. उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा से आने वाले सभी यात्रियों को एयर पोर्ट से निकलने से पहले अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश की प्रमुखता से दर्शाई गई वेबसाइट https://reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन आदि में दिक्कत होने पर 1800-180-514 नंबर पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
पंजाब, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में रहना होगा क्वॉरन्टीन
घरेलू हवाई यात्रा के लिए पंजाब, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ सरकार ने शर्त लगाई है कि जो विमान से आएगा उसे 14 दिन के लिए होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा. जम्मू कश्मीर में भी दो हफ्ते की शर्त है. महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने भी साफ साफ कह दिया है कि विमान सेवा केवल उनके लिए होगी जिनको सच में जरूरत होगी. हर किसी के लिए मुंबई में लैंडिंग नहीं है. छत्तीसगढ़ से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई पास लेना अनिवार्य किया गया हैं. उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गए पोर्टल www.epaas.cgcovid19.in या मोबाइल एप में अपना पंजीयन करवाना होगा.
लॉकडाउन के बीच कल से पूरे देश में विमान सेवाएं शुरू हो रही है. ऐसा देश की जरूरतों को देखते हुए किया जा रहा है. लेकिन विमान सेवाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कई राज्यों ने विमान सेवाओं का सीधा नहीं लेकिन घुमाकर विरोध किया है.