कोरोना वायरस : छत्तीसगढ़ में लायब्रेरी, जिम, स्विमिंग पुल, वाटर पार्क भी रहेंगे बंद,देखें आदेश

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के कारण स्कुल, कालेज पहले ही बंद

रायपुर (अविरल समाचार). कोरोना वायरस Coronavirus (Covid-19) : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) शासन ने स्कुल, कालेज, विधानसभा, में छुट्टी के बाद अब उन सभी सार्वजानिक स्थानों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं. इसमें लायब्रेरी, जिम, स्विमिंग पुल, वाटर पार्क शामिल हैं. प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस आशय के आदेश आज जारी कर दिए.

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छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया हैं कि नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत स्थित समस्त सावर्जनिक पुस्तकालय, शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/निजी जिम, स्विमिंग पुल एवं वाटर पार्क को 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से बंद रखा जावे.

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उक्ताशय के आदेश का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए गए हैं. शासन ने यह पत्र सभी जिला कलेक्टर, सभी नगर पालिका निगम के आयुक्त एवं समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिकारीयों को जारी किया हैं.

आदेश शुक्रवार 13 मार्च को अलरमेलमंगई डी. सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ शासन के हस्ताक्षर से जारी हुआ हैं. देखें आदेश :- 

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देखें आदेश :- 

 

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