नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की एक अदालत में पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। जिसमें उसने लिखा है, ‘मेडिकल कारण और अदालत को गुमराह करके कानूनी कार्रवाई में देरी करने के लिए स्पष्ट तौर पर परिस्थितियां खड़ी की गई हैं।’ ईडी ने अपने जवाब में कहा कि मेहुल चोकसी को जांच में शामिल होने के कई मौके दिए गए लेकिन वह पूछताछ में टाल-मटोल करता रहा। चोकसी ने दावा किया है कि उसकी 6129 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया गया है जोकि गलत है क्योंकि जांच के दौरान ईडी ने केवल 2100 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है।
ईडी ने मुंबई की अदालत को बताया कि वह एंटीगुआ से चोकसी को भारत लाने के लिए एयर एंबुलेंस देने के लिए तैयार है जिसमें मेडिकल विशेषज्ञ भी होंगे। इसके अलावा वह उसे भारत में सभी जरूरी इलाज व्यवस्थाएं प्रदान करेगा।
ईडी ने अपने हलफनामे में कहा, ‘मेहुल ने जांच में कभी सहयोग नहीं किया। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया है। उसने वापस आने से मना कर दिया है। इसलिए वह फरार और भगोड़ा है।’
ईडी ने मुंबई की अदालत को मेहुल चोकसी को एक हलफनमा दायर करने का निर्देश दिया है। जिसमें आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर जल्द से जल्द बताया जाए कि वह कब भारत लौटने की इच्छा रखता है। अपने हलफनामे में वह बताए कि किस निश्चित तिथि को वह भारत वापस आ रहा है।