नई दिल्ली(एजेंसी): NEET-JEE परीक्षा के मसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. बंद चैंबर में याचिका देखने के बाद जजों ने इसे खुली अदालत में सुनवाई के लिए लगाने लायक नहीं माना.
पश्चिम बंगाल के मोलॉय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बलबीर सिद्धू, महाराष्ट्र के उदय सामंत और राजस्थान के रघु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
गैर-बीजेपी शासित 6 राज्यों के मंत्रियों ने याचिका दाखिल की थी. 17 अगस्त को SC ने परीक्षा रोकने से मना किया था. उसी पर दोबारा विचार की मांग की गई थी. बता दें कि 1 सितंबर से JEE की परीक्षा शुरू हो चुकी है. NEET परीक्षा 13 सितंबर को है.
इससे पहले सायंतन बिस्वास समेत 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 1 से 6 सितंबर के बीच JEE (मेन) और 13 सितंबर को NEET की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है. देश में जिस रफ्तार से इस समय कोरोना फैल रहा है; उसके मद्देनजर अभी परीक्षा का आयोजन छात्रों और उनके परिवार को स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इसलिए, स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित कर दी जाए.
17 अगस्त को मामला जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने लगा. लेकिन कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए होने वाली इन परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश देने से मना कर दिया.