नई दिल्ली (एजेंसी)। एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष में कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके तहत नौकरी बदलने पर आपको अपना पीएफ खाता बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में निवेश सस्ता हो रहा है। जीएसटी के नियमों में बदलाव हो रहा है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं है तो आप रिटर्न नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा आपको नए वित्तीय वर्ष से वाहनों में नंबर प्लेट लगाने के लिए आरटीओ के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। जिस शोरूम में आप वाहन खरीदेंगे वही आपको नंबर प्लेट लगाकर देगा। ऐसे ही कुछ बदलावों के बारे में हम आपको बता रहे हैं।
नौकरी बदलने पर पीएफ खाता बदलने की जरूरत नहीं
एक अप्रैल से अगर आप किसी कंपनी में जॉब बदलते हैं तो आपका पीएफ खाता स्वत: ही वहां चलने लगेगा। आपको नौकरी बदलने पर पीएफ खाता ट्रांसफर करवाने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय अधिकारी मनोज कुमार यादव ने बताया कि ईपीएफ ट्रांसफ र का नया ऑटोमैटिक सिस्टम अगले महीने से लागू होगा।
125 सीसी से अधिक की बाइक में एबीएस अनिवार्य
एक अप्रैल से सभी 125 सीसी से अधिक क्षमता की बाइक्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) का नियम लागू होगा। जबकि 125 सीसी तक की बाइक में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बाइक का सफर और सुरक्षित हो जाएगा।
अब कागजों में शेयर नहीं चलेंगे
शेयर बाजार विशेषज्ञ रंजन वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से कोई भी कागजी शेयर यानी सर्टिफिकेट के रूप में शेयर नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के नियम के हिसाब से सभी शेयर केवल डीमैट अकाउंट में ही रहेंगे। इसके अलावा कोई प्रक्रिया मान्य नहीं होगा।
म्यूचुअल फंड में निवेश होगा सस्ता
एक अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश सस्ता होगा। म्यूचुअल फंड से जुड़े सेबी के नए नियम 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे। इसके तहत टोटल एक्सपेंस रेशियो (म्यूचुअल फंड के संचालन के लिए निवेशकों से वसूला जाने वाला शुल्क) 2.25 होगा। ये चार्ज निवेशकों से वसूला जाता है। क्लोज एंडेड स्कीम (निश्चित समय के बाद बंद होने वाली स्कीम) के लिए यह शुल्क 1.25 फीसदी होगा। वहीं इक्विटी स्कीम के अलावा दूसरी स्कीम (जैसे डेब्थ फंड) में यह शुल्क एक प्रतिशत होगा। शेयर बाजार विशेषज्ञ रंजन वर्मा के मुताबिक, पहले क्लोज एंडेड फंड में करीब 3.2, डेब्थ फंड में करीब 1.50 प्रतिशत पैसा काटा जाता था। निश्चित तौर पर इसमें गिरावट आने से निवेशकों को लाभ होगा।
देना और विजया बैंक अब बनेंगे बीओबी
एक अप्रैल से देना बैंक और विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो जाएंगे। लेकिन, इससे ग्राहक सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देना बैंक के डिप्टी जोनल हेड गिरीश कुमार ने बताया कि एक अप्रैल से होने वाले इस मर्ज के बाद भी ग्राहकों की पासबुक, चेकबुक वही चलेंगी। जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े कागजात उपलब्ध होंगे। एक अप्रैल से देना और विजया बैंक के सभी होर्डिंग्स पर बीओबी का लोगो लग जाएगा।
जीएसटी के नियमों में होगा बदलाव
रियल इस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की नई दरें भी एक अप्रैल से लागू होंगी। इसके तहत सस्ते घरों पर एक प्रतिशत जीएसटी लगेगा। दूसरी श्रेणी के मकानों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 31 मार्च 2019 तक सस्ते घरों पर आठ प्रतिशत जीएसटी रहेगा और दूसरी श्रेणी के घरों पर 12 प्रतिशत होगा। कंपोजिशन स्कीम के लिए 1.5 करोड़ के टर्नओवर की सीमा होगी। जीएसटी में रजिस्टर करवाने के लिए टर्नओवर की लिमिट 40 लाख इसी तारीख से होगी।
बिजली की नई दरें
प्रदेश में एक अप्रैल से घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में प्रति यूनिट 15 पैसे इजाफा हो जाएगा। ट्यूबवेल कनेक्शनधारक किसानों की बिजली प्रति यूनिट 11 पैसे बढ़ाई गई है। जबकि व्यावसायिक दरों में 27 पैसे की बढ़ोतरी की है। औद्योगिक इकाइयों के बिजली के दाम प्रति यूनिट 18 पैसे बढ़ाए गए हैं। जबकि राज्य के साढ़े चार लाख बीपीएल उपभोक्ताओं को भारी राहत दी गई है। उन्हें पिछली दर पर ही बिल का भुगतान करना होगा।
पैन आधार से लिंक नहीं तो रद्द हो जायगा
एक अप्रैल से उन लोगों का पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा, जिन्होंने इसको आधार से लिंक नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है। फिलहाल ऐसे लोगों की संख्या 19 करोड़ है, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। अगर लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इसको रद्द कर देगा। जब पैन से आधार जुड़ जाएगा और पैन बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो आईटी विभाग करदाता के खर्च करने का तरीका तथा अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगा। कई अन्य एजेंसियां भी आधार से जुड़ी हुई हैं तो यह भी पता लगेगा कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिल रहा है या नहीं। अभी तक आयकर विभाग देश में 42 करोड़ लोगों को पैन कार्ड जारी कर चुका है।
पैन-आधार लिंक नहीं तो नहीं भर पाएंगे रिटर्न
यदि आपने अपने पैन से आधार को लिंक नहीं कराया है तो एक अप्रैल से आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। इसे लिंक करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है। आईसीएआई देहरादून के चेयरमैन रजत शर्मा ने बताया कि आयकर विभाग ने यह नियम लागू किया है, जिसके लिए अंतिम तिथि तय है।
अब नंबर प्लेट शोरूम में ही लगेगी
अब नए वाहन पर नंबर प्लेट लगवाने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक अप्रैल से नई गाड़ियों की खरीदारी जिस शोरूम से करेंगे, वहीं नंबर प्लेट भी लगेगी। इससे निश्चित तौर पर लोगों के समय की बचत तो होगी ही सरकारी महकमे में चक्कर काटने के झंझट से भी निजात मिलेगी।
31 को खुलेंगे सभी बैंक, होगा जनता का काम
इस वर्ष 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद सभी बैंक जनता के लिए खुले रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक चीफ जनरल मैनेजर सौरव सिन्हा की ओर से सभी बैंकों को यह निर्देश दे दिए गए हैं। आमतौर पर वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन बैंक खुलते तो थे। लेकिन, जनता के काम नहीं होते थे।