हार्दिक पटेल नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा चुनाव, दंगा भड़काने की सजा बरकरार

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के लोकसभा चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दंगा भड़काने के मामले में कोर्ट ने सजा पर रोकने से इनकार कर दिया है। दरअसल पटेल को कोर्ट ने मेहसाणा के विसनगर में दंगा भड़काने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई थी।

हार्दिक ने सजा पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई की गई। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया। इसलिए हार्दिक पटेल अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गौरतलब है हार्दिक पटेल ने हाल ही में कांग्रेस ज्वॉइन किया था, गुजरात के जामनगर से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दी थी।

बतादें साल 2015 के दंगा मामले में हार्दिक पटेल को कोर्ट ने भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ करने का दोषी ठहराया था। इस मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है।

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