रायपुर (अविरल समाचार). कालीचरण बाबा (Kalicharan Baba) को पुणे की अदालत से जमानत मिल गई हैं. महाराष्ट्र पुलिस ने कालीचरण को रायपुर केंद्रीय जेल प्रबंधन को सौंप दिया है. कालीचरण को 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाया गया था. पुलिस ने कालीचरण बाबा (Kalicharan Baba) को पुणे कोर्ट में पेश किया था. जहाँ कालीचरण को जमानत मिल गई हैं. छत्तीसगढ़ में वे आगामी 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे.
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इसके पहले रायपुर जिला अदालत ने कालीचरण बाबा (Kalicharan Baba) की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जबकि महाराष्ट्र पुलिस को संत कालीचरण की ट्रांजिट रिमांड मिल गई थी. जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लेकर पुणे गई थी. जहां 6 जनवरी को पुलिस पुणे कोर्ट में कालीचरण महाराज को पेश किया गया था.
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पुणे की अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एम ए शेख ने पक्षकारों की सभी दलीलों को सुनने और रिमांड के कागजात और केस डायरी को देखने के बाद कहा कि कालीचरण से कोई वसूली नहीं की जानी है और उसकी शारीरिक हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। कालीचरण बाबा (Kalicharan Baba) को 25,000 रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने की अनुमति दी। उन्हें जांच में सहयोग करने और चार्जशीट दाखिल होने तक महीने में एक बार संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया गया है।
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Kalicharan Maharaj granted bail by Pune Court in hate speech case against Muslims, Christians
report by @Neha_Jozie
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— Bar & Bench (@barandbench) January 7, 2022
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