शॉपिंग मॉल्स जाना है तो पहले पढ़ लें नए कायदे कानून, सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

नई दिल्ली(एजेंसी)देश में जानलेवा कोरोना वायरस ने काफी हदतक काफी कुछ बदल दिया है. रोज सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आ गया है. अनलॉक वन में आठ जून से शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे, लेकिन अब आप पहले की तरह खरीदारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तरीका बदल गया है. अगर आप भी शॉपिंग मॉल्स जाना चाहते हैं तो फटाफट नए कायदे कानून पढ़ लें.

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एंट्रेंस गेट पर शरीर के तापमान की जांच को जरूरी कर दिया गया है. एंट्रेंस गेट पर ही थर्मल स्केनिंग और सैनिटाइजर की सुविधा मिलेगी. चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा. एंट्रेंस गेट और मॉल के अंदर पंक्ति में खड़े होने पर दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट एंट्रेंस गेट की दूरी रखनी होगी. मॉल में लोगों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी. इसके लिए मॉल प्रशासन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा सके. मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा. खरीदारी, भोजन करने के लिए सामाजिक दूरी और अन्य उपायों का पालन किया जाएगा.

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मॉल में कोरोना वायरस और संक्रमण से बचने के लिए लोगों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सतर्क किया जाएगा. आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश और निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा. होम डिलीवरी वाले कर्मचारियों को अनुमति देने और उन्हें सामान सौंपने से पहले उनकी भली-भांति स्वास्थ्य जांच करनी होगी. अति जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा.

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65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने को सलाह. मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थान बंद ही रहेंगे.

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