रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन (Lockdown In Chhattisgarh): छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आपको सावधान होकर चलना पड़ेगा. यदि आपने अब लॉकडाउन के नियमो का पालन नहीं किया तो आपको आर्थिक नुक्सान हो सकता हैं. कलेक्टर रायपुर एस भारतीदासन ने आज इस आशय का आदेश जारी कर दिया हैं. आइये जानते हैं क्या-क्या नियम हैं जिनके उल्लंघन पर आपको लग सकता हैं अर्थदंड.
यह भी देखें :
छत्तीसगढ़ : पुलिस विभाग में 57 ASI प्रमोट होकर बने SI, देखें सूचि
राजधानी रायपुर (Raipur) में अब यदि आप बिना मास्क पहने निकलते हैं, दुपहिया वाहन में एक से अधिक व्यक्ति घूमते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, चार पहिया वाहन में यदि दो से अधिक व्यक्ति सफर करते हैं, सावर्जनिक स्थान पर थूकते पाए जाते हैं तो आपको अर्थदंड लग सकता हैं. इसके दायरे में दूकानदार भी आ रहें हैं उन्हें भी नियमो का पालन करना होगा और करवाना होगा नहीं तो दो बार अर्थदंड के बाद उनकी दुकान खोलने की अनुमति ही निरस्त हो जायेगी . इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिये जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश कितना लगेगा अर्थदंड किस नियम के उल्लंघन पर.
यह भी देखें :
लॉकडाउन में दुल्हन बनी मौनी रॉय की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें हो रही हैं वायरल, लग रही हैं बोल्ड ब्राइड
उल्लेखनीय हैं कि देश के अन्य राज्यों ने इस पर पहले ही अर्थ दंड और जेल तक जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में आज इस आशय के आदेश जारी किये गए हैं. देखें आदेश :-
यह भी पढ़ें :
चालाक चीन ने पहले कोरोना से दुनिया को बिठाया घर, अब ‘खुफिया ऐप’ से रखे है सब पर नज़र
देखें आदेश :-
यह भी पढ़ें :
Comments are closed.