रायपुर (अविरल समाचार). कोरोना वायरस छत्तीसगढ़ में (Covid-19 In Chhattisgarh) : कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ में भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. घर से बाहर निकलने पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क प्रयोग करना होगा. अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस आशय के आदेश आज स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिए हैं.
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इसके पूर्व कई प्रदेशों में यह आदेश जारी हो चूका हैं. जिसमे दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब सहित अनेक प्रदेश शामिल हैं. यहां मास्क पहने बिना निकलने पर 500 से लकर 2 ह्जार तक जुर्माने के अलावा जेल का भी प्रावधान हैं. छत्तीसगढ़ में जारी आदेश में इस प्रकार की कोई बात नहीं कहीं गई हैं. केवल कानूनी कार्यवाही करने की बात कही गई हैं.
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सचिव निहारिका बारिक सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सकीय विशेषज्ञों ने फेस कवर या मास्क पहनना आवश्यक बताया है. प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य किया जाता है.
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इसमें तीन परत वाला मास्क उपयोग किया जाना है. उपलब्धता नहीं होने पर फेस कवर, मुंह नाक ढंकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा का उपयोग हो लेकिन बिना साबुन से साफ किए पुन: उपयोग नहीं किया जाए. नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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(प्रतीकात्मक फोटो)
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