शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का रुख, कहा सड़क प्रदर्शन के लिए नहीं

शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर 70 दिनों से बंद हैं कालिंदी कुंज सड़क

नई दिल्ली (एजेंसी). Shaheen Bagh शाहीन बाग : नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में टकराव के बाद शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है और कालिंदी कुंज सड़क पिछले 70 दिनों से बंद है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़क प्रदर्शन के लिए नहीं है. अदालत ने टिप्पणी की कि अभी माहौल इस केस की सुनवाई के लिए ठीक नहीं है.

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शाहीन बाग केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थों से कहा कि हमने उनकी दी रिपोर्ट देखी है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप पुलिस को डिमोरलाइज नही कर सकते हैं, इस समय हमारे पुलिस बल के कॉन्स्टेबल की मौत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम इस मामले में विचार नहीं करना चाहते हैं. अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए वातावरण ठीक नहीं है. मामले को टालते हैं. SG तुषार मेहता ने इसका विरोध किया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है ये बेहद गंभीर विषय है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि “सार्वजनिक जगह” प्रदर्शन की  जगह नही होती है.

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अदालत ने कहा कि 13 जिंदगी कम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रशासन को एक्शन लेने से नहीं रोका है. अदालत ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई होली के बाद होगी, तब तक स्थितियां सामान्य होंगी.

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अदालत ने कहा कि समस्या ये है कि पुलिस में प्रोफेशनलिज्म की कमी है. पुलिस कानून के मुताबिक काम करने में नाकाम  रहती है. हमने कई बार इस बावत दिशा निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने टिप्पणी की कि देखिए अमेरिका और ब्रिटेन में पुलिस कैसे काम करती है. वहां पर पुलिस किसी के आदेश का इंतजार नहीं करती है. जैसे ही कोई भड़काऊ बयान देता है पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए काम करती है. चाहे वो A राजनीतिक पार्टी हो या B इस पर एसजी ने कहा कि अगर पुलिस काम करना शुरू कर दे तो अदालत को उसे रोकने के लिए दखल देना होगा.

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इस बीच वरिष्ठ वकील वजाहत हबीबुल्लाह और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर के साथ बहादुर अब्बास नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है. इस याचिका में शाहीन बाग में डटे प्रदर्शनकारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई है.

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वार्ताकारों की रिपोर्ट से पहले शाहीन बाग में नाकाबंदी हटाने के लिए चल रहे प्रयासों में शामिल वजाहत हबीबुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें उन्होंने सड़क को खोलने के लिए समाधान सुझाए हैं. हलफनामे में कहा गया है कि आस-पास की कुछ सड़कों पर लगे बैरिकेड्स हटाने से स्थिति में तुरंत राहत मिल सकती है.

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