जयपुर (एजेंसी). राजस्थान (Rajasthan) के जयपुर (Jaipur) में 11 साल पहले 13 मई 2008 को परकोटे में आठ जगहों पर सिलसिलेवार हुए बम ब्लास्ट के मामलों पर विशेष कोर्ट बुधवार को पांच आरोपियों पर फैसला सुनाएगी। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने मामले में राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों की बहस सुनकर मामले में फैसला सुनाया जाना तय किया है। अजय शर्मा इस केस की सुनवाई करने वाली आठवें न्यायाधीश हैं, उनसे पहले सात न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं।
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कोर्ट जयपुर बम ब्लास्ट केसों में विशेष कोर्ट गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान पर फैसला सुनाएगी। वहीं, बम ब्लास्ट केस में शामिल अन्य चार आरोपी शादाब, आरिज, मोहम्मद खालिद एवं साजिद को पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
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हालांकि, चार फरार आरोपियों में से मोहम्मद आरिज उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था। लेकिन, राजस्थान एटीएस ने अभी तक इस आरोपी को दिल्ली पुलिस से रिमांड पर नहीं लिया है। इसके अलावा इस ब्लास्ट के दो अन्य आरोपी मोहम्मद आतिक व साजिद छोटा की 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस में पुलिस से हुई मुठभेड़ में मौत हो गई थी। गौरतलब है कि जयपुर बम ब्लास्ट में 71 लोग मारे गए थे और 185 लोग घायल हुए थे।
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दूसरी ओर, जयपुर ब्लास्ट में शामिल दो आरोपियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों हैदराबाद जेल में बंद है। जयपुर में दर्ज मुकदमों में पूछताछ के लिए इन्हें जयपुर लाने की कोशिशे जारी हैं। इन आरोपियों पहला आरोपी असद्दुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी उर्फ डेनियल उर्फ असद उर्फ तबरेज उर्फ युनुस उर्फ मामू उर्फ रईस उर्फ हैदर उर्फ समीर है। यह भी यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। वहीं, दूसरा आरोपी अहमद सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भटकल है। यह भी असद्दुल्ला के साथ ही हैदराबाद जेल में बंद है।
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